UP Assistant Professor B.Ed 2025 के लिए पात्रता और आरक्षण नियमावली
जानें कौन कर सकता है आवेदन, क्या होनी चाहिए शैक्षणिक योग्यता, और आरक्षण नियम क्या हैं – सब कुछ एक ही जगह।
अगर आप यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर बी.एड. भर्ती 2025 के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो सबसे पहले यह जांचना ज़रूरी है कि आप इसके लिए योग्य हैं या नहीं। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) ने शिक्षा योग्यता और आरक्षण के लिए स्पष्ट नियम साझा किए हैं। आवेदन करने के लिए, आपके पास कम से कम 55% अंकों के साथ अपने विषय में मास्टर डिग्री और एम.एड. की डिग्री होनी चाहिए। शिक्षा शास्त्र में डिग्री वाले उम्मीदवारों के लिए भी नियम हैं। अगर आप एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस या दिव्यांग (पीडब्ल्यूडी) श्रेणी से हैं, तो कुछ आरक्षण लाभ हैं - लेकिन केवल उत्तर प्रदेश के निवासियों के लिए। यह ब्लॉग सरल भाषा में सब कुछ समझाएगा ताकि आप बिना किसी भ्रम के आवेदन कर सकें।
✍️शैक्षणिक योग्यता (Educational Qualification)
इस भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास कुछ आवश्यक डिग्री और अंक होने चाहिए।
सबसे पहले उम्मीदवार के पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, वाणिज्य या भाषा विषय में कम से कम 55% अंकों के साथ स्नातकोत्तर डिग्री (M.A./M.Sc./M.Com) होनी चाहिए। इसके साथ ही उसके पास 55% अंकों के साथ शिक्षा में मास्टर डिग्री (M.Ed) भी होनी चाहिए। अगर किसी उम्मीदवार ने M.Ed में मास्टर डिग्री की है, तो वह भी आवेदन कर सकता है, बशर्ते उसके 55% अंक हों।
दूसरा विकल्प यह है कि अगर किसी ने शिक्षा में M.A. किया है और उसके पास 55% अंकों के साथ B.Ed या B.L.Ed जैसी डिग्री भी है, तो उसे भी योग्य माना जाएगा। इन सभी शैक्षणिक योग्यताओं के अलावा अगर किसी उम्मीदवार ने शिक्षा में पीएचडी की है या UGC NET जैसी परीक्षा पास की है, तो उसे वरीयता दी जाएगी। यह जरूरी नहीं है, लेकिन फायदेमंद हो सकता है।
⚖️आरक्षण से जुड़ी जरूरी बातें (Reservation Guidelines)
UPESSC ने आरक्षण को लेकर कुछ महत्वपूर्ण नियम भी बनाए हैं जिन्हें समझना जरूरी है। अगर कोई अभ्यर्थी एक से अधिक आरक्षण श्रेणी (जैसे एससी और दिव्यांग) में आता है तो उसे केवल एक श्रेणी का लाभ मिलेगा, जो उसके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद होगी। महिला अभ्यर्थियों के लिए जाति प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम से जारी होना चाहिए, पति के नाम से बना प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। ईडब्ल्यूएस श्रेणी में आवेदन करने वालों को चालू वर्ष में जारी वैध प्रमाण पत्र देना होगा और यह सुविधा भी केवल उत्तर प्रदेश के निवासियों के लिए है।
दिव्यांग अभ्यर्थी को उचित प्रमाण पत्र भी देना होगा जिसमें उनकी विकलांगता का प्रतिशत स्पष्ट रूप से लिखा हो। यदि कोई अभ्यर्थी पहले से ही सरकारी सेवा में कार्यरत है, तो उसे आवेदन के समय या साक्षात्कार के समय अपने विभाग द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्रस्तुत करना होगा। यदि किसी पुरुष या महिला के दो जीवित वैवाहिक संबंध (द्विविवाह) हैं, या किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसकी पहली पत्नी या पति जीवित है, तो वह अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा। विशेष अनुमति के बाद ही छूट दी जा सकती है।
अंत में, यदि किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध कोई आपराधिक मामला लंबित है, या उसे पूर्व में दोषी ठहराया गया है, तो उसे आवेदन पत्र में इसका उल्लेख करना होगा। यदि कोई जानकारी छिपाई जाती है, तो अभ्यर्थी को किसी भी समय भर्ती प्रक्रिया से अयोग्य घोषित किया जा सकता है।
जो अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश के निवासी नहीं हैं, उन्हें किसी भी तरह के आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, भले ही वे एससी, एसटी, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस में आते हों। ऐसे सभी अभ्यर्थियों को सामान्य श्रेणी में माना जाएगा।
📝आवेदन प्रक्रिया (Application Process)
आवेदन करने से पहले अपना विषय चुनकर और अपना नाम, ईमेल पता, श्रेणी और मोबाइल नंबर देकर आधिकारिक वेबसाइट पर रजिस्टर करें। आपके फ़ोन पर चार अंकों का OTP भेजा जाएगा। सुरक्षित लॉगिन पासवर्ड बनाने के लिए, इसे दर्ज करें और पुष्टि करें।
रजिस्टर करने के बाद, लॉग इन करने के लिए अपने पासवर्ड और पंजीकरण संख्या का उपयोग करें। अपना पता, व्यक्तिगत जानकारी और शैक्षिक पृष्ठभूमि सावधानी से दर्ज करें। उसके बाद, अपनी फ़ोटो, हस्ताक्षर, प्रमाणपत्र और अन्य आवश्यक दस्तावेज़ों वाली अपनी JPG या PDF फ़ाइल अपलोड करें।
उसके बाद, घोषणा स्वीकार करें और कुछ सरल प्रश्नों का उत्तर दें। सभी जानकारी की सावधानीपूर्वक समीक्षा करने के बाद, अपना आवेदन जमा करें। इसके बाद, आवेदन शुल्क का भुगतान करने के लिए चालान या इंटरनेट का उपयोग करें। शुल्क का भुगतान 11 जून, 2025 को रात 11:59 बजे तक किया जाना चाहिए। प्रक्रिया को समय से पहले पूरा करना सुनिश्चित करें।
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यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड 2025 की भर्ती के लिए आवेदन करने से पहले अभ्यर्थी अपनी शैक्षिक योग्यता और आरक्षण से संबंधित सभी दस्तावेज तैयार रखें। सभी प्रमाण पत्र सही प्रारूप में होने चाहिए और निर्धारित तिथि तक जारी होने चाहिए। आरक्षण का लाभ केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासियों को ही मिलेगा। अगर आप सभी मापदंडों पर खरे उतरते हैं तो आपको इस सुनहरे अवसर के लिए आवेदन अवश्य करना चाहिए।
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